नगरीय निकाय की जंग : राज्य निर्वाचन आयुक्त ने की मतगणना की तैयारियों की समीक्षा, मतगणना के दौरान कोविड-19 गाईडलाईन का पालन अनिवार्य, आयुक्त का निर्देश – मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हों

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प्रमोद मिश्रा
रायपुर 21 दिसम्बर 2021

राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने 23 दिसम्बर को होने वाली मतगणना की तैयारियों के संबंध में आज निर्वाचन भवन से विडियों काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में सभी निकायों के निर्वाचन प्रेक्षक, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निग आफिसर, और सहायक रिटर्निंग आफिसर, शामिल हुए। बैठक में निर्वाचन आयुक्त ने निर्देष दिये कि मतगणना स्थल पर सभी आवष्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हों, अबाध्य रूप से बिजली की व्यवस्था के लिए जनरेटर लगाए जाएं और स्ट्रांग रूम,मतगणना स्थल औऱ मतगणना कक्ष पर अग्निशमन की व्यवस्था अनिवार्यतः करें।

मतगणना कक्ष पर मोबाईल सहित अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण प्रतिबंधित

 

 

 

बैठक में निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि मतगणना कक्ष पर मोबाईल सहित अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों का इस्तेमाल पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। केवल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य प्रेक्षक और रिटर्निंग आफिसर ही बहुत आवश्यक परिस्थितियों में मोबाईल का उपयोग कर सकेंगें। उन्होने कहा कि मतगणना से संबंधित सभी अधिकारी, कर्मचारी नियमों अधिनियमों का भली-भांति प्रकार से अध्ययन कर लें और नियमों के अनुसार ही मतगणना की कार्यवाही सम्पन्न करें तथा करवाएं। मतगणना का कार्य अत्यधिक महत्व का है इसलिए किसी भी प्रकार की असावधानी नहीं होनी चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी और मतगणना कार्य से जुड़े सभी संबंधित अधिकारी आयोग के नियम, अधिनियम और जरूरी प्रावधानों का अध्ययन कर लें।मतगणना में लगे कर्मचारियों को भी इस संबंध में अवगत कराएं।

सबसे पहले निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की होगी गणना

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि जिन जिलों में निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र जारी किए गये हैं वे इस बात की सावधानी रखें कि किसी भी परिस्थति में मतगणना दिवस अर्थात 23 दिसम्बर की सुबह 9 बजे के पहले मतगणना स्थल पर निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की पेटी पहुंच जाए। इसके लिए अलग से टेबल लगाई जाए। 9 बजे के बाद निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र स्वीकार नहीं किये जायें।उन्होने बताया कि मतगणना के दौरान नोटा को अविधिमान्य मत के रूप में गणना करें।

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एक टेबल पर अभ्यर्थी की ओर से एक ही व्यक्ति रहेगा मौजूद

ठाकुर राम सिंह ने बताया कि आयोग के प्रावधान के अनुसार मतगणना के दौरान टेबल के सामने अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्ता अथवा गणना अभिकर्ता में से कोई एक व्यक्ति ही मौजूद रहेगा।

मीडिया सेन्टर की करें स्थापन

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्देष दिये कि मीडिया की जानकारी सुलभता से उपलब्ध हो इसलिए मीडिया सेन्टर की स्थापना करें। जहां उन्हे राउण्डवार मतगणना की स्थिति की जानकारी मिलती रहे।

मतगणना स्थल पर कोविड-19 गाईडलाईन का पालन अनिवार्य

बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मतणना स्थल पर कोविड-19 गाईडलाईन का अनुपालन सुनिष्चित करें। मतगणना में लगे सभी अधिकारियों-कर्मचारियों, अभ्यर्थियों की ओर से नियुक्त निर्वाचन एवं गणना अभिकर्ताओं का पूर्णतः वैक्सीनेटेड होना अनिवार्य है। बिना वैक्सीनेषन प्रमाण पत्र के कोई भी व्यक्ति गणना अभिकर्ता नही बन पायेगा। बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव रिमिजियूस एक्का, उप सचिव दीपक कुमार अग्रवाल, उप सचिव डाॅ संतोष कुमार देवांगन, अवर सचिव आलोक श्रीवास्तव एवं अवर सचिव प्रणय कुमार वर्मा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

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