BIG BREAKING : गरियाबंद ज़िले में नियम व शर्तों के साथ अपेडेमिक एक्ट के तहत धारा 144 लागू,कलेक्टर ने जारी किये दिशा निर्देश..जानिए किन – किन चीजों में रहेंगी पाबंदियां

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कन्हैया तिवारी की रिपोर्ट
गरियाबंद 4 जनवरी 2022

प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए गरियाबंद जिले में कलेक्टर निलेशक्षीर सागर ने धारा 144 लागू कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार किसी प्रकार के आयोजन, रैली, सामाजिक तथा अन्य आयोजन प्रतिबंधित करने तथा माल, सिनेमाघर, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, एवं मैरिज हाल आदि को 1/3 के साथ संचालित कराना होगा।

 

 

 

दूसरे राज्यों से आने वालों की सीमा पर रेन्डम जांच के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मास्क को भी अनिवार्य कर दिया गया है।

जिला स्तर पर नागरिकों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष नंबर 07706241288 है।

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