CG में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ पड़ा भारी : नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में आरोपी युवक का ड्राइविंग लाइसेंस 5 वर्ष के लिए निरस्त, प्रदेश में लाइसेंस निरस्त का पहला केस

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प्रमोद मिश्रा

बलौदाबाज़ार, 23 फरवरी 2022

बलौदाबाज़ार जिले में एक आरोपी युवक को नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ भारी पड़ गया । न्यायालय ने तो आरोपी युवक को सजा दी ही साथ में आरोपी युवक के ड्राइविंग लाइसेंस को परिवहन विभाग ने पांच साल के लिए निरस्त कर दिया । आपको बताते चले कि ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त होने का प्रदेश में यह पहला केस है ।

 

 

 

पुलिस ने बताया कि नाबालिग से छेड़छाड़ व अपहरण के आरोपी का लायसेंस 05 वर्ष के लिये निरस्त कर दिया गया है। राज्य में इस तरह का यह पहला मामला है, जिसमें शासन से प्राप्त निर्देशो के तहत आरोपी वाहन चालक का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। आरोपी राजेश कुमार पिता रामजी साहू निवासी ग्राम लांजा थाना सिमगा के विरुद्ध थाना सिमगा में दिनांक 04.02.2019 को अपराध क्र. 27/19 धारा,323,341,294, 354,363,366(क) भादवि व पॉक्सो दर्ज कर गिरफ्तार कर प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। मामले मे दिनांक 26.02.2021 को आरोपी राजेश कुमार साहू को माननीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध करार दिया गया। आरोपी को धारा 341 के तहत 01 माह कारावास व 500 अर्थदंड, धारा 323 में 01 वर्ष कारावास व 500 अर्थदंड , 354 में 03 वर्ष कारावास 500 अर्थदंड, 363 में 04 वर्ष कारावास 500 अर्थदंड व पॉक्सो में 04 वर्ष कारावास व 500 अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है।

राज्य शासन के परिवहन मंत्रालय द्वारा दिनांक 19.06.2020 को आदेश जारी कर महिला/बालिका संबंधी मामलो में वाहनों के घटना में प्रयुक्त होने की स्थिति में दोष सिद्धि होने पर आरोपी का लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। उक्त आदेश के परिपालन के परिप्रेक्ष्य में बलौदाबाजार पुलिस द्वारा आरोपी राजेश कुमार साहू के लायसेंस निलंबन हेतु जिला परिवहन अधिकारी बलौदा बाजार को पत्राचार किया गया,। जिसके तारतम्य में आरोपी का ड्राइविंग लायसेंस आगामी 05 वर्ष के लिये निलंबित कर दिया गया हैं।

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