10 Mar 2026, Tue
Breaking

CG के इस जिले में धारा 144 लागू : बिरनपुर की घटना के बाद धारा 144 हुआ लागू, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

प्रमोद मिश्रा

महासमुंद, 12 अप्रैल 2023

महासमुंद जिले में कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दिया गया है। अब किसी प्रकार की सभा, धरना, जूलूस या रैली नहीं निकाली जा सकेगी। यह धारा नगरीय निकाय क्षेत्रों महासमुन्द, तुमगांव, बागबाहरा, पिथौरा, बसना व सरायपाली में लागू की गई है।

आदेश में बताया गया है कि, बेमेतरा जिले में हुए दो समुदायों के बीच विवाद के मद्देनजर जिले में शांतिपूर्ण कानून व्यवस्था बनाए रखने और जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण से बचाव के बीच जिले में धारा 144 लागू किया गया है। कलेक्टर निलेश कुमार क्षीरसागर ने इसके लिए आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के मुताबिक स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कलेक्टर निलेश कुमार क्षीरसागर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सभा, धरना, रैली, जुलूस के आयोजन आदि को प्रतिबंधित कर द.प्र.सं. की धारा 144 लगा दी है।

आदेश में क्या कहा?

  1. जिला महासमुन्द के सम्पूर्ण नगरीय निकाय क्षेत्र महासमुन्द तुमगांव बागबाहरा / पिथौरा / बसना / सरायपाली अंतर्गत उपरोक्त स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस के आयोजन सार्वजनिक स्थानों में भी एवं विवरण आदि को प्रतिबंधित किया जाता है।
  2. कोई भी व्यक्ति समूह 5 या 5 से अधिक लोगों की भीड़ जुटाकर एकत्र नहीं होने और न ही घूमेंगे।
  3. कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशुल, खुकरी सांग एवं बल्लम अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा।
  4. यह आदेश शासकीय कर्तव्य पर तैनात अधिकारी / पुलिस कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है. कर्तव्य के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे।
पढ़ें   'बोल बम' और 'भारत माता की जय' के जयघोष के साथ खमतराई से निकली विशाल काँवर यात्रा...पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अगुवाई में निकली भव्य कांवड़ यात्रा

Share

 

 

 

 

 

You Missed