प्रमोद मिश्रा, मीडिया24 न्यूज, रायपुर
उच्चतम न्यायालय द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन वि० यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश में दिये गये निर्देशानुसार गुमशुदा बच्चों और बच्चों के खिलाफ होनेवाले अपराधों के लिये जिले के सभी थानों में पैरालीगल वालेंटियर्स की नियुक्ति की गई है। ये पैरालीगल वालेंटियर्स जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के देखरेख में काम करेंगे।
जानकारी के अनुसार वर्तमान में रायपुर जिले के सभी 33 पुलिस थानों एवं एक रेल्वे पुलिस थाना में एक-एक पैरालीगल वालेंटियर्स नियुक्त कर दिया गया है। इन लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के कार्यालय में कानून संबंधित प्रशिक्षण दिया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के सचिव प्रवीण मिश्रा ने बताया कि प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला न्यायाधीश माननीय संतोष शर्मा के मार्गदर्शन में यह नियुक्ति की गई है तथा सभी नियुक्त पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा अपने कार्यस्थल थाने में उपस्थित हो गये हैं।
ये पैरालीगल वालेंटियर्स थाने में आनेवाले लोगों को विधिक जानकारी देंगे तथा उनके द्वारा थाने में दिये गये आवेदन के उपरांत उस पर हुई कार्यवाही की जानकारी देंगे। इसके अलावा मुख्य रूप से पैरालीगल वालेंटियर्स बचपन बचाओं आंदोलन के निर्देश के तहत मुख्य रूप से बच्चों के दुर्व्यापार, महिलाओं से संबंधित अपराधों, विशेष रूप से थानों में आनेवाले व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेंगे और उनको वहां कानूनी प्रक्रियाओं आदि के संबंध में सूक्ष्मता से जानकारी प्रदान करेंगे।
इसके साथ ही संबंधित थाना प्रभारियों के सहयोग से थानों में गुमशुदा प्राप्त होनेवाले बच्चों को उनके परिवार तक पहुंचाना सुनिश्चित करने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने इत्यादि विषयों पर कार्य करेंगे। थाना में दर्ज सभी मामलों को लेकर सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को रिपोर्ट करेंगे। प्राधिकरण के द्वारा थानों में पदस्थ पैरालीगल वालेंटियर्स के प्रतिदिन के काम के संबंध में मानिटरिंग भी की जायेगी।