25 Apr 2025, Fri 5:10:21 AM
Breaking

छत्तीसगढ़ PDS राशन घोटाला: अंबिकापुर में चार दुकानों से 1.40 करोड़ का चावल, गेहूं, चीनी गायब; 11 पर एफआईआर

प्रमोद मिश्रा

अंबिकापुर, 01 मई 2023

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पीडीएस घोटाला सामने आया है। नगर निगम क्षेत्र की चार सरकारी दुकानों की जांच में करीब 1.40 करोड़ रुपये का राशन कम मिला है। इसके बाद खाद्य अधिकारी की रिपोर्ट पर कोतवाली और गांधीनगर पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। इनमें चारों राशन दुकानों का संचालन करने वाली समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सेल्समैन शामिल हैं। राशन दुकानों की जांच में शहर के बरेजपारा, गोधनपुर, नमनाकला एवं सतीपारा सोसाइटी में लाखों रुपये के चावल, शक्कर, गेंहू और अन्य खाद्यान गायब मिले थे।

 

खाद्य निरीक्षक श्वेता रानी कुजूर ने संचनालय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 5805 के आदेशानुसार इन चारों राशन दुकानों का भौतिक सत्यापन किया। इसमें जाकिर हुसैन वार्ड बरेज पारा सोसाइटी से 60.40 लाख, जवाहर लाल नेहरु वार्ड सत्तीपारा में 24.74 लाख, गोधनपुर सहकारी समिति में 24.74 लाख एवं नमनाकला सोसाइटी में 26.52 लाख रुपये का राशन गायब मिला। जांच में संचालन समिति के पदाधिकारियों व सेल्समैनों की मिलीभगत से घोटाले का पता चला।

खाद्य निरीक्षक की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में जाकिर हुसैन वार्ड बरेज पारा सोसाइटी में अध्यक्ष अनवारूल खान,उपाध्यक्ष नाजिया बानो, सेल्समैन मुस्तेबाज खान के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। जांच में दुकान से 1551.02 क्विंटल चावल, शक्कर 13.45 क्विंटल, चना 47.87 क्विंटल व नमक 14.73 क्विंटल गबन किया जाना पाया गया है। जवाहर लाल नेहरु वार्ड सत्तीपारा में अध्यक्ष श्रीमती रणजीत कौर,उपाध्यक्ष श्रीमती रूपिंदर कौर,सेल्समैन खुशदील अहमद के खिलाफ कोतवाली थाने में अपराध दर्ज किया गया है। यहां चावल 638.35 क्विंटल, शक्कर 8.52 क्विंटल, चना 16.66 क्विंटल गायब मिला है।

पढ़ें   ब्रेकिंग : Exam Date आ गया...CGBSE ने घोषित की 10वीं और 12वीं परीक्षा की समय सारिणी...पूरा टाईम टेबल देखें

इसी प्रकार गोधनपुर सहकारी समिति में अध्यक्ष दशरथ सोनी,उपाध्यक्ष अभय राज सिंह व सेल्समैन के खिलाफ गांधीनगर थाने में अपराध दर्ज किया गया है। नमनाकला सोसाइटी में अध्यक्ष बृजेश सोनी,उपाध्यक्ष एवं सेल्समैन रुपेश सोनी के खिलाफ भी गांधीनगर थाने में अपराध दर्ज किया गया है। उक्त 11 लोगों के खिलाफ धारा 409, 34 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 1955 की धारा 3/7 के तहत अपराध दर्ज कराया है।

Share

 

 

 

 

 

By Desk

You Missed