CG में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : 58 प्रतिशत आरक्षण रोस्टर पर शुरू हो सकेगी भर्तियां, सुप्रीम कोर्ट ने लगी रोक हटाई

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प्रमोद मिश्रा

रायपुर, 01 मई 2023

सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण पर लगी रोक को हटा दिया हैं। यह छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी खबर हैं। वही 58 % आरक्षण पर लगी रोक हटाने के बाद तुरंत भर्ती और प्रमोशन करने के निर्देश दिए हैं।

 

 

 

विदित हो कि हाईकोर्ट ने आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब भर्ती और प्रमोशन के साथ साथ एडमिशन में आने वाली दिक्कत भी दूर हो जाएगी।

छत्तीसगढ़ में लंबे समय से नई भर्तियां और प्रमोशन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि अब माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही 58 फीसदी रोस्टर को आधार मानकर नई भर्तियां शुरू कर सकती है । ऐसे में आने वाले दिनों में पीएससी, व्यापम के साथ अनेक प्रवेश भर्ती परीक्षा भी जल्द ली जा सकती है ।

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