प्रमोद मिश्रा, रायपुर, 05 मई 2023
छत्तीसगढ़ ऑटोमोबाइल्स रीसेलर एसोसिएशन के पदाधिकारीगण द्वारा आज मोहम्मद अकबर जी परिवहन मंत्री से मिलकर ट्रेड लाइसेंस में बैंक गारंटी की अनिवार्यता में छूट देने का अनुरोध किया गया। परिवहन मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर सरकार निर्णय लेगी
छत्तीसगढ़ ऑटोमोबाइल रीसेलर एसोसिएशन के महासचिव आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल मोहम्मद अकबर परिवहन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से संरक्षक अनिल पुष्दकर के नेतृत्व में मिलकर एसोसिएशन के सदस्यों को हो रही आर्थिक कठिनाई के संबंध में चर्चा किया गया कि सरकार ने जो निर्देश जारी किया है, जिसमे ट्रेड लाइसेंस में बैंक गारंटी की अनिवार्यता रखी गई है और जो राशि निर्धारित की गई है जो कि बहुत अधिक है एसोसिएशन के सदस्य सभी प्रकार के पुराने वाहनों का क्रय विक्रय का कार्य करते हैं और अपना जीवन यापन चलाते हैं सरकार चाहती है कि छत्तीसगढ़ के युवा स्वयं अपना व्यवसाय करें और अपना जीवन यापन करें और अपने साथ दूसरों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं, इस व्यवसाय में सभी निम्न एवं मध्यम वर्ग के लोग हैं जो कि ट्रेड लाइसेंस बैंक गारंटी की राशि निर्धारित की गई है वह ₹1लाख रुपये से लेकर ₹5लाख रुपये तक की रखी गई है जो कि वह बहुत अधिक है इसमें निश्चित ही छूट प्रदाय की जानी चाहिए जिससे अपना व्यवसाय कर सकें
भारी भरकम ट्रेड लाइसेंस मैं बैंक गारंटी की राशि होने से हजारों युवा जो अपना स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं बेरोजगार हो जाएंगे।
भारत सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा जारी ट्रेड लाइसेंस के नियम में कही पर भी बैंक गारंटी शामिल नही है एवम देश के अन्य राज्यों ने भी इसकी अनिवार्यता नही रखी है।
मोहम्मद अकबर परिवहन मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि सरकार आपकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर शीघ्र निर्णय लेगी प्रतिनिधिमंडल में संरक्षक अनिल पुष्कर अध्यक्ष राजू नायर, महासचिव आनंद श्रीवास्तव, कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष विक्रमजीत हुंदल, उपाध्यक्ष जनाब जियाउर रहमान ,अनिल राय ,राजीव गुंबर ,अमर मल्होत्रा, योगेंद्र कुमार रावत, सचिन जैन शामिल थे।