प्रमोद मिश्रा
राजनांदगांव 03 जून 2023।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डोमन सिंह के निर्देशानुसार जिले में अवैध शराब विक्रेताओं और परिवहनकर्ताओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सहायक आयुक्त आबकारी श्री नवीन प्रताप सिंह तोमर के मार्गदर्शन में अवैध मदिरा परिहवन की सूचना मिलने पर बिना सर्च वारंट के आबकारी विभाग द्वारा ग्राम जोशीलमती में कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान थाना गेंदाटोला के अंतर्गत ग्राम जोशीलमती में अघनू साहू के आधिपत्य मकान की तलाशी लेने पर एक प्लास्टिक के बोरी में भरकर रखे 105 नग पाव देशी दारू संत्री केवल महाराष्ट्र राज्य में विक्रय हेतु वैध का लेबल लगा कुल मात्रा 18.90 बल्क लीटर मदिरा का अवैध रूप से परिवहन करते पाया गया। जिसे मौके पर मदिरा एवं वाहन को जप्त कर किया गया। आरोपी के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2), 36 एवं 59 (क) के तहत दंडनीय गैर जमानतीय अपराध होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। इस दौरान आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त चिचोला गीता साहू, आबकारी आरक्षक निजाम शाह ठाकुर व नागेश निषाद, अनिल कुमार व भोज कुमार उईके उपस्थित रहें।