प्रमोद मिश्रा
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 08 फरवरी 2024/ कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम 2023 के तहत मरवाही विकासखंड में सोन नदी क्षेत्र के तीन ग्राम पंचायतों-देवरीडांड, कोलबिर्रा और पथर्रा को खनिज रेत खदान घोषित किया गया है।
गौण खनिज नियम के तहत खनिज रेत के उत्खनिपट्टा हेतु 8 ग्राम पंचायतों से ग्राम सभा के प्रस्ताव सहित आवेदन खनिज कार्यालय में प्राप्त हुये है। इन आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन और संबंधित विभागों की सहमति से तीन ग्राम पंचायतों देवरीडांड, कोलबिर्रा और पथर्रा को खनिज रेत खदान घोषित किया गया है। शेष आवेदनों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
घोषित किये गये खदानों में ग्राम पंचायत सचराटोला के ग्राम देवरीडांड पटवारी हल्का नंबर 22 के खसरा नंबर 335 एवं रकबा 12.578 हेक्टेयर में से 2.90 हेक्टेयर क्षेत्र में, ग्राम पंचायत पथर्रा के ग्राम कोलबिर्रा पटवारी हल्का नंबर 02 के खसरा नंबर 40, 01, 18, 69 एवं कुल रकबा 11.514 हेक्टेयर में से 3.721 हेक्टेयर क्षेत्र में और ग्राम पथर्रा, पटवारी हल्का नंबर 02 के खसरा नं. 01 एवं रकबा 1.6720 हेक्टेयर क्षेत्र में से 1.32 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है।