सुकमा : पालोड़ी से 11 लाख के ईनामी सहित 9 नक्सली गिरफ्तार

CRIME छत्तीसगढ़

प्रमोद मिश्रा

सुकमा, 10 अप्रैल 2024। नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना पर थाना किस्टाराम से जिला बल, डीआरजी, 208 वाहिनी कोबरा, 212, 217, वाहिनी सीआरपीएफ की सयुक्त पार्टी नक्सली गस्त सर्चिंग हेतु ग्राम पालोड़ी व आस-पास क्षेत्र की ओर रवाना हुई थी। अभियान के दौरान पालोड़ी के पास 2 महिला सहित कुल 9 नक्सलियों सुखराम उर्फ माड़वी आयता पिता स्व. जोगा (सीआरसी मेंबर (सीवायपीसीएम) 8 लाख के ईनामी) साकिन बुर्कलंका थाना किस्टाराम, कलमु देवे पिता स्व. सुकड़ा (दक्षिण बस्तर डिवीजन डीव्हीसी सदस्य/पार्टी सदस्या, ईमानी 2 लाख) निवासी पुट्टेपाड़, थाना किस्टाराम, सोड़ी आयता पिता स्व. जोगा (पालाचलमा आरपीसी मिलिशिया कमाण्डर ईनामी 1 लाख) साकिन टेटेमडग़ू थाना किस्टाराम, कलमु गंगी पिता स्व. जोगा (किस्टाराम एरिया जनताना सरकार सदस्या) निवासी टेटेमडग़ू पेसेलपाड़ थाना किस्टाराम, कवासी लिंगा पिता भीमा (मिलिशिया सदस्य) निवासी पेसेलपाड़ टेटेमडग़ू थाना किस्टाराम, मड़कम पोज्जा पिता जोगा (टेटेमडगू आरपीसी डीएकेएमएस सदस्य) निवासी टेटेमडगू दोरागुड़ेम पारा थाना किस्टाराम, मड़कम भीमा पिता स्व. मुडा (टेटेमडगु आरपीसी डीएकेएमएस अध्यक्ष) निवासी टेटेमडग़ू दोरागुड़ेम पारा थाना किस्टाराम, रव्वा जोगा पिता देवा (टेटेमडग़ू आरपीसी सीएनएम सदस्य) निवासी दोरागुड़ेम टेटेमडग़ू थाना किस्टाराम तथा वंजाम माड़ा पिता नंगा (भूमकाल मिलिशिया सदस्य) निवासी टेटेमडग़ू पेसेलपाड़ थाना किस्टाराम जिला सुकमा को गिरफ्तार किया गया।
सभी नक्सल आरोपियों को थाना लाकर नक्सल रिकार्ड की जांच करने पर सभी नक्सलियों के विरूद्ध थाना किस्टाराम में पूर्व से अपराध क्रमांक 06/2023 धारा 307 भादवि. 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं 07/2023 धारा 307 भादवि. 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज है। उपरोक्त प्रकरणों में अग्रिम कार्यवाही करते हुए सभी 9 नक्सलियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।

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