राइट टू एजुकेशन के तहत निजी स्कूलों को की जाने वाली शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 6 मई तक…

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निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु दावा आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रदेश के छूटे हुए निजी विद्यालयों में अध्यनरत विद्यार्थियों के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु वर्ष 2022 देश की राशि के सत्यापन / स्वीकृत एवं विद्यालय के दावा राशि की अंतिम तिथि पहले 26 अप्रैल 2024 निर्धारित की गई थी। परंतु वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन में जिला कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी/अधिकारी संलग्न है। जिसके कारण जिला कार्यालय के द्वारा अंतिम तिथि में वृद्धि करने हेतु अनुरोध किया जा रहा था।

उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व निर्धारित तिथि में वृद्धि करते हुए अंतिम तिथि 6 मई 2024 निर्धारित की गई है। इसके बारे में सभी संभागीय संयुक्त संचालको एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि नवीन निर्धारित तिथि में अपने जिले में संचालित निजी विद्यालय के अध्यक्ष/सचिव को अपने स्तर से सूचना जारी कर आरटीई पोर्टल में दावा राशि प्रविष्टि करते हुए सत्यापन निर्धारित समय अवधि में अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करें।

 

 

 

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