प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 16 मई 2024|
छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बाद नवंबर-दिसंबर 2024 में होने वाले नगरीय निकाय के चुनाव में नियमों में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। अब जनता खुद नगर पंचायत व नगरपालिकाओं के अध्यक्ष और नगर निगमों में महापौर चुन सकेगी। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री व विधि मंत्री अरुण साव ने नगरीय निकाय चुनाव प्रक्रिया में बदलाव के संकेत देते हुए कहा कि वे निकाय चुनाव के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं।
अरुण साव ने संकेत देते हुए कहा कि जब नगरीय निकायों के चुनाव होंगे तो मतदाता एक बार फिर से एक के बजाय दो वोट कर पाएंगे। इनमे एक पार्षद तो दूसरा नगर अध्यक्ष का होगा। प्रत्यक्ष रूप से महापौर के चुनाव कराने के नियम बनाने पर विचार किया जा रहा है।
बता दें कि भूपेश सरकार के सत्ता के आने से पहले तक निकायों में अध्यक्ष और महापौर का चुनाव स्वतंत्र रूप से होता था और जनता इन शीर्ष पदों के लिए मतदान करती रही है। पिछली बार नगरीय निकायों के चुनाव के पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश सरकार ने नगर पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम के चुनाव के नियमों में बड़ा बदलाव किया था। इसमें अध्यक्ष और महापौर के चुनाव का अधिकार जनता से छीनकर चुने हुए पार्षदों को दे दिया था।