प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 18 मई 2024
छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किए बिना महीनों तक अनुपस्थित रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है। ऐसे कर्मचारियों को अब निलंबित नहीं किया जाएगा, बल्कि सीधे बर्खास्त किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। निर्देश में कहा गया है कि ऐसे मामलों में पहले कर्मचारी को नोटिस दिया जाएगा और यदि उनके अनुपस्थित रहने का कोई वैध कारण नहीं है, तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा।
सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में कहा गया है कि एक माह से अधिक समय तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनके अवकाश पते और अंतिम ज्ञात पते दोनों पर सूचना पत्र भेजा जाएगा।
विभाग के अनुसार, कर्मचारियों को सूचना पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपनी अनधिकृत अनुपस्थिति का कारण बताना होगा। विभाग इस बात पर जोर देता है कि यदि कोई वैध कारण नहीं बताया जाता है, तो कर्मचारी की अनुपस्थिति को उनकी सेवा पुस्तिका में सेवा व्यवधान के रूप में दर्ज किया जाएगा, जिससे उनकी पेंशन और अन्य लाभ प्रभावित होंगे।
आदेश में आगे कहा गया है कि ऐसी सेवा बाधा को पेंशन लाभ सहित सभी प्रयोजनों के लिए उनकी सेवा का जब्त माना जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी सरकारी कार्यालयों को अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में विभागीय जांच का निराकरण अधिकतम छह माह की अवधि के भीतर करने के निर्देश दिए हैं, अनुपस्थिति की अवधि के लिए कोई अवकाश स्वीकृत किए बिना।