केंद्र सरकार ने कोचिंग सेंटरों के भ्रामक विज्ञापनों पर लगाई सख्त रोक : 100% चयन और नौकरी की गारंटी जैसे दावों पर होगी कार्रवाई, नए दिशानिर्देश जारी

Bureaucracy Education Exclusive Latest नई दिल्ली

ब्यूरो रिपोर्ट

नई दिल्ली, 14 नवंबर 2024

कोचिंग सेंटरों द्वारा 100% चयन या नौकरी की गारंटी जैसे झूठे दावे वाले भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने कई शिकायतों के आधार पर यह कदम उठाया है, जिसमें कोचिंग संस्थानों द्वारा छात्रों को गुमराह करने की बात सामने आई थी।

 

 

 

उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने बताया कि नए दिशानिर्देशों के अनुसार, कोचिंग सेंटर अब चयन दर, फीस, रिफंड नीति और संकाय की योग्यता जैसी जानकारी में पारदर्शिता बरतने के लिए बाध्य होंगे। छात्रों से जानकारी छिपाने और भ्रामक दावे करने पर केंद्र ने कड़ी कार्रवाई की है। सीसीपीए ने गाइडलाइन जारी होने के बाद अब तक 54 नोटिस जारी किए हैं और लगभग 54.60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

खरे ने यह भी कहा कि सरकार कोचिंग सेंटरों के खिलाफ नहीं है, लेकिन वे चयन के बाद बिना लिखित सहमति के सफल उम्मीदवारों के नाम और फोटो का उपयोग नहीं कर सकते। गाइडलाइन में कोचिंग संस्थानों को यह निर्देश भी दिया गया है कि वे पाठ्यक्रम, संकाय, फीस, और नौकरी की गारंटी के दावों में पारदर्शिता बनाए रखें।

सरकार के इस कदम का उद्देश्य छात्रों को भ्रामक विज्ञापनों से बचाना और कोचिंग उद्योग में पारदर्शिता लाना है।

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