- रायपुर में घनश्याम साहू और दुर्गेश साहू नामक युवक से मारपीट करने वालों को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है।
प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 16 जनवरी 2025
प्रार्थी घनश्याम साहू थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनाक 09.01.2025 को रात लगभग 10.00 बजे प्रार्थी घर में था। तभी इसके बड़े भाई दुर्गेश साहू का फोन आया और बोला कि इसे गुलजार और उसके साथी झगडा कर रहे हैं, जल्दी आओ। तब प्रार्थी जलाराम मंदिर के पास गया तो देखा कि गुलजार, पुटवा उर्फ जमील, जलालु कासिम उसके पिता नसीरूउद्दीन खान मंसूरी इसके बड़े भाई दुर्गेश के साथ मारपीट कर रहे थे।
समझाने गया, तो इसे भी मां बहन की अश्लील गाली लगा देते हुए जान से मारने की। धमकी देकर प्रार्थी तथा इसके बड़े भाई दुर्गेश साहू को सभी हाथ मुक्का से तथा गुलजार लोहे के मुर्गा काटने वाला कत्ता और पुटवा अपने पास रखे चाकू से तथा उसके पिता नसीरूउद्दीन खान मसूरी रॉड से मारपीट किए, मारपीट से प्रार्थी के बांए गाल, बांये पैर व दाहिने कंधा में तथा प्रार्थी के बड़े भाई दुर्गेश साहू को सिर में दाहिने हाथ में, मुंह में चोट लगा है।
आरोपीगण प्रार्थी के भाई को जान से मारने की नियत से लोहे के रॉड, चाकू, कत्ता से प्राणघातक हमला कर गंभीर चोट पहुंचाए हैं। प्रार्थी कि रिपोर्ट पर अपराध कमांक 20/25 धारा 296,351(3),115 (2) 3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था विवेचना दौरान प्रकरण में धारा 109,118 (1), 190.191 (2) 192 (3) बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट जोडी गई।
घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, लखन पटले, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक/उरला अमन कुमार झा (भा.पु.से.), थाना प्रभारी खमतराई को आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया।
जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना खमतराई पुलिस टीम द्वारा घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ कर आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुये अपराध कमांक 20/25 घारा 296,351 (3), 115(2), 109, 118(1),190, 191(2),192 (3) बीएनएस 25, 27 आर्म्स एक्ट के एक विधि के साथ संघर्षरत् बालक सहित मोहम्मद नसीरूद्दीन मंसूरी, मोहम्मद जीमल उर्फ पुटवा, मोहम्मद कासिम को गिरफ्तार कर कार्यवाही किया गया, प्रकरण के एक अन्य आरोपी जलालु फरार है जिनका पता तलाश जारी है।