रायपुर, 25 जनवरी 2025
राजधानी रायपुर में आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की संयुक्त टीम ने जिले के विभिन्न होटल बारों में छापेमारी की, जिसमें बड़े पैमाने पर नॉन ड्यूटी पेड मदिरा पकड़ी गई। इसके बाद, विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कई होटल बारों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने और नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।
आबकारी आयुक्त श्याम लाल धावडे़ और कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर जिले के आबकारी अमले द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। उल्लेखनीय है कि जिले के संयुक्त आबकारी टीम ने 05 जनवरी को एफएल 3 शेमरॉक ग्लोवल प्रा.लि. होटल बार की आकस्मिक जांच की थी, जिसमें 12.300 बल्क लीटर हरियाणा प्रांत की नॉन ड्यूटी पेड मदिरा जब्त की गई थी और विभागीय प्रकरण दर्ज किया गया था। इसी तरह 12 जनवरी को एफ.एल. 3 मिलानो फूड एंड कंपनी, व्हीआईपी रोड रायपुर की संयुक्त आबकारी टीम द्वारा आकस्मिक जांच की गई, जिसमें 3.300 बल्क लीटर नॉन ड्यूटी पेड मदिरा जब्त की गई थी और विभागीय प्रकरण दर्ज किया गया था।
उपरोक्त अनियमितता को गंभीर प्रकृति का मानते हुए कलेक्टर (आबकारी) ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत उक्त दोनों एफ.एल. 3 होटल बार लाइसेंस को 7 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। इस आदेश के तहत, 25 से 31 जनवरी 2025 तक के लिए एफएल 3 शेमरॉक ग्लोबल प्रा.लि. होटल बार और एफएल 3 मिलानो फूड एंड कंपनी, व्हीआईपी रोड को सील करने की कार्रवाई की जा रही है।
इसके पहले, बार से पार्सल किए जाने के कारण एफएल 3 ग्रैंड नीलम, व्हीआईपी रोड रायपुर, एफएल 3 मेट्रो बार, एफएल 3 योगी बार और एफएल 3 शालू बार का होटल बार लाइसेंस 24 से 25 जनवरी 2025 तक के लिए निलंबित कर सील कर दिया गया है।