प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 22 मई 2025
लालपुर स्थित NH-MMI हॉस्पिटल में भर्ती भारती देवी खेमानी की मौत के मामले में जांच पूरी होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नर्सिंग होम एक्ट के तहत MMI हॉस्पिटल पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने हेतु 30 दिन का नोटिस जारी किया गया है।
गौरतलब है कि 12 सितंबर 2024 को भारती देवी की मौत उस समय हो गई थी जब उन्हें एयरपोर्ट ले जाया जा रहा था। परिजनों का आरोप था कि न तो एम्बुलेंस में डॉक्टर था और न ही ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था, जिससे रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद अस्पताल और रेड एम्बुलेंस की लापरवाही को लेकर जमकर हंगामा हुआ था और विभिन्न संगठनों ने अस्पताल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था।
इस मामले की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग और रायपुर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए थे। अब जांच प्रतिवेदन में अस्पताल को लापरवाह पाया गया है, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है। नर्सिंग होम एक्ट 2010 के प्रावधानों के अनुसार, लाइसेंस रद्द करने से पहले 30 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। इस नोटिस में कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है और अस्पताल को अपना पक्ष रखने का अवसर भी मिलेगा।
इधर, दिवंगत भारती देवी के पुत्र ओम खेमानी ने कहा कि एक लंबी लड़ाई के बाद न्याय की उम्मीद जगी है। उन्होंने बताया कि नोटिस में रेड एम्बुलेंस का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि मां की मृत्यु में उसकी भी बड़ी भूमिका रही है। ओम खेमानी ने आशंका जताई कि NH-MMI अस्पताल अपनी लापरवाही का दोष रेड एम्बुलेंस पर डालकर खुद को बचाने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने बताया कि जल्द ही रायपुर कलेक्टर से मिलकर रेड एम्बुलेंस पर भी कार्रवाई की मांग करेंगे।
स्वास्थ्य विभाग के इस निर्णय को स्वास्थ्य सेवाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।