बिलासपुर, 31 मई 2025
वार्ड क्रमांक 42 में संचालित शासकीय राशन दुकान से गरीबों को मिलने वाले चावल में भारी गबन का मामला सामने आया है। दुकान आईडी 401001134 के अंतर्गत संचालित उचित मूल्य की दुकान के पूर्व संचालक अमितेष राय पर गंभीर आरोप लगे हैं। खाद्य विभाग की जांच में पाया गया कि दुकान से 285.48 क्विंटल चावल कम वितरित किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 11 लाख 40 हजार रुपये आंकी गई है।
खैर माता खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति के तहत संचालित इस दुकान की 23 अगस्त 2024 को जांच की गई थी, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत भारी अनियमितताएं पाई गईं। जांच के बाद 20 सितम्बर 2024 को दुकान का संचालन निलंबित कर दिया गया, और 5 अक्टूबर 2024 को दुकान का प्रभार ‘गौरी महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति’ (आईडी 402001157) को सौंप दिया गया।
पंचनामे में पुष्टि हुई कि पूर्व संचालक अमितेष राय द्वारा जानबूझकर चावल की आपूर्ति में गड़बड़ी की गई। विभाग ने बीते 10 महीनों में कई बार नोटिस जारी कर तीन-तीन दिनों में जवाब या राशन की भरपाई करने के निर्देश दिए, लेकिन न तो कोई जवाब मिला और न ही राशन की भरपाई की गई।
अब खाद्य विभाग द्वारा अमितेष राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और जल्द ही बड़ी कार्रवाई की संभावना है। राशन घोटाले के इस मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।