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राजधानी रायपुर में बड़े SEX RACKET का भंडाफोड़ : किराए के मकान में महिला चलाती थी देह का व्यापार, सारंगढ़, जांजगीर और सरगुजा जिले से लड़कियों को काम दिलाने के नाम पर देह व्यापार कराया जाता था

• नए व इस्तेमाली कंडोम व ₹1500जब्त किया गया

रायपुर, 01 जून 2025

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है । इस मामले में चौंकाने वाली बात सामने आई है कि लड़कियों को कई जिलों से काम दिलाने के नाम पर रायपुर लाया जाता था और उन्हें देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया जाता था ।

 

 

जानकारी के मुताबिक थाना पुरानी बस्ती पुलिस के कार्य से इटालिया हाउस भाटागांव में किराए के मकान पर देह व्यापार को संचालित करने वाली आरोपिया (दलाल) को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है ।

दरअसल,  31 मई को मुखबिर से पुलिस से सूचना मिला कि इटालिया हाउस भाठागांव के किराए के मकान में कुछ लोग अनैतिक देह व्यापार कर धनापार्जन रहे हैं । सूचना पर तत्काल वरिष्ठ कार्यालय को सूचना देकर गवाहों एवं संपूर्ण विवेचना कीट के नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती के नेतृत्व में टीम बनाकर रेड कार्रवाई हेतु रवाना हुआ । कार्रवाई हेतु पांईटर को जवाबदारी देते हुए समझाइश देकर उनके सहमति बाद पांईटर को 1500 देकर इटालिया हाउस, भाटागांव में जाकर देह व्यापार में सम्मिलित दलाल एवं महिलाओं की आपत्तिजनक क्रियाकलाप की जानकारी व मोबाइल में मिस कॉल करके इशारे करने कहा गया ।

पांईटर के इशारे पर पांईटर के घुसे हुए घर को घेराबंदी करते हुए दरवाजा खोलकर अंदर गए जहां पर पांईटर के अलावा अन्य चार लड़कियां मिली जिससे उनका नाम पता पूछने पर अपना नाम 01. रुषा खरे पति धनउ खरे उम्र 38 वर्ष निवासी अंबेडकर नगर पेंड्रावन और तीन अन्य लड़कियां जांजगीर, रायगढ़ और सरगुजा जिले से बताया ।

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महिला स्टाफ की उपस्थिति में रूषा खरे की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से पांईटर दीपक मिश्रा द्वारा देह व्यापार करने के लिए दिए 500-500 का तीन नोट कुल ₹1500तथा रुषा के बैग एवं घर के कमरों से दो नग उस्ताद कंपनी का साबूत कंडोम, 05 नग कंडोम का फटा रेपर एवं 07 नग उपयोग हुआ कंडोम बरामद कर समक्ष गवाह के जब्त किया गया ।

अन्य तीन लड़कियों का कथन लेने पर बताएं कि रुषा खरें काम दिलाने व अधिक पैसा मिलने के नाम पर रायपुर लाकर जबरदस्ती देह व्यापार कराने लगी । इस प्रकार आरोपीगण डेविड व रुषा खरे के विरुद्ध अपराध क्रमांक 224/2025 धारा धारा 4.5.7 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 पंजीबद्ध कर आरोपिया रूषा खरें को दिनांक 31.05.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

 

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