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छोटे दुकानदारों के लिए नई मुसीबत: 10 से कम कर्मचारी वाले कारोबारियों को नहीं मिलेगा गुमाश्ता, लोन, करंट अकाउंट और जीएसटी में फंसे व्यापारी—निगम को भी रोजाना लाखों का राजस्व नुकसान

प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 04 अगस्त 2025

छत्तीसगढ़ में गुमाश्ता और ट्रेड लाइसेंस को लेकर छोटे दुकानदारों और कारोबारियों के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। राज्य बनने के बाद पहली बार ऐसी स्थिति आई है जब गुमाश्ता प्रमाण पत्र के लिए दुकानदारों को मना किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत अब 10 से अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों को ही श्रमिक पहचान संख्या (Labour Identification Number) जारी होगी, जिससे छोटे दुकानदार न तो करंट अकाउंट खोल पा रहे हैं और न ही बैंक से लोन ले पा रहे हैं।

गुमाश्ता की जगह अब श्रमिक पहचान संख्या लेना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे श्रम विभाग जारी करेगा। चूंकि श्रमिक पंजीयन की अनिवार्यता 10 या उससे अधिक कर्मचारियों के लिए है, इसलिए छोटे कारोबारी असमंजस में हैं। बैंक करंट अकाउंट, जीएसटी नंबर और लोन के लिए श्रमिक पहचान संख्या मांग रहे हैं, लेकिन उनकी दुकान में कर्मचारी ही नहीं हैं।

Choice सेंटर वालों ने आवेदन लेने से कर दिया इनकार
गुढ़ियारी में किराना स्टोर शुरू करने पहुंचे सुनील कुमार सिंह जब फाफाडीह स्थित च्वाइस सेंटर पहुंचे तो सेंटर वालों ने गुमाश्ता बनाने से इनकार कर दिया। कहा गया कि गुमाश्ता अब खत्म हो गया है और श्रमिक पहचान संख्या तभी मिलेगी जब 10 कर्मचारी होंगे।

निगम के ट्रेड लाइसेंस पर भी असमंजस, छोटे कारोबारियों की मुसीबत बढ़ी
रामसागरपारा में फैंसी स्टोर्स चलाने वाले प्रकाश साहू ट्रेड लाइसेंस नवीनीकरण के लिए पहुंचे तो सेंटर ने आवेदन लेने से मना कर दिया। नगर निगम से कोई स्पष्ट गाइडलाइन न होने के चलते पुराने लाइसेंस भी निरस्त हो रहे हैं। नई व्यवस्था के चलते दुकान संचालन में अड़चनें बढ़ गई हैं।

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नगर निगम को राजस्व का नुकसान, रोजाना 20 आवेदन लौटाए जा रहे
नई पंजीयन प्रक्रिया से निगम को भी नुकसान हो रहा है। पहले निगम गुमाश्ता के साथ टैक्स वसूलता था, लेकिन अब केवल ट्रेड लाइसेंस ही जारी कर सकेगा। निगम में रोजाना औसतन 15-20 गुमाश्ता के आवेदन आते थे, जो अब बंद हो गए हैं।

अफसरों की सफाई—दिक्कतों को जल्द किया जाएगा दूर
श्रमायुक्त हिमशिखर गुप्ता ने कहा कि पुराना एक्ट खत्म कर नया अधिनियम लागू किया गया है, जिसके तहत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों पर ही पंजीयन अनिवार्य है। कम कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होगा। जो दिक्कतें आ रही हैं, उसकी जानकारी मंगवाई जा रही है और समाधान निकाला जाएगा।

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By Desk

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