प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 31 दिसंबर 2025

शासन ने राज्य के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस वर्ष की चल-अचल संपत्ति का विवरण 31 जनवरी, 2026 तक SPARROW पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।
आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19(1) के तहत प्रत्येक शासकीय सेवक के लिए अपने वार्षिक अचल संपत्ति विवरण का प्रति वर्ष 31 जनवरी तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
निर्देश में कहा गया है कि जनवरी 2026 से समस्त सचिवालय सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को कैलेण्डर वर्ष 01.01.2025 से 31.12.2025 तक की स्थिति में धारित की गई चाल एवं अचल संपत्ति का विवरण एन.आई.सी द्वारा संचालित SPARROW (epar.cg.gov.in) पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।
प्राप्त आदेश के अनुरूप विभागाध्यक्षों को अपने विभाग में पदस्थ सचिवालय सेवा के प्रथम/द्वितीय श्रेणी अधिकारियों एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को इस अवधि की संपत्ति विवरण समयबद्ध रूप से 31 जनवरी, 2026 तक SPARROW पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने निर्देशित करने का कष्ट करने को कहा गया है।





