प्रमोद कुमार
रायपुर, 30 जनवरी 2026

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में जमीन की नई संशोधित गाइडलाइन दरें जारी कर दी हैं। जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तय की गई ये दरें 30 जनवरी 2026 से प्रभावशील हो गई हैं।
नई गाइडलाइन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन की दरों में शहरी इलाकों की तुलना में भारी कमी की गई है। इससे ग्रामीण अंचलों में जमीन खरीद-फरोख्त और पंजीयन की लागत कम होगी, जिसका सीधा लाभ आम नागरिकों, किसानों और छोटे निवेशकों को मिलेगा।





राज्य सरकार ने सभी जिलों के लिए अलग-अलग क्षेत्रवार दरें निर्धारित की हैं। नई दरें जमीन के उपयोग, लोकेशन और विकास स्तर को ध्यान में रखकर तय की गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक, इससे जमीन के वास्तविक बाजार मूल्य और सरकारी मूल्य में अंतर कम होगा।
प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र की गाइडलाइन दरें संबंधित एसडीएम कार्यालय या आधिकारिक दस्तावेजों के माध्यम से अवश्य जांच लें, ताकि पंजीयन के समय किसी प्रकार की असुविधा न हो।





