नेशनल डेस्क
नई दिल्ली, 25 मार्च 2026। एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहे नए नियमों के दावों पर केंद्र सरकार ने बड़ा बयान जारी किया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि गैस बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और वायरल हो रही सभी खबरें पूरी तरह भ्रामक हैं।

हाल ही में सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि एलपीजी सिलेंडर की रीफिल बुकिंग के नियम बदल दिए गए हैं। इसमें कहा गया कि
- उज्ज्वला योजना (PMUY) उपभोक्ताओं के लिए 45 दिन का अंतराल
- अन्य उपभोक्ताओं के लिए 25 या 35 दिन का नया नियम लागू किया गया है
इन दावों के बाद लोगों में भ्रम की स्थिति बन गई थी।
सरकार की ओर से जारी बयान में साफ कहा गया है कि:
- एलपीजी बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है
- पहले से लागू नियम ही अभी भी प्रभावी हैं
- सोशल मीडिया पर वायरल सभी खबरें गलत और भ्रामक हैं
सरकारी एजेंसी ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि LPG सिलेंडर बुकिंग के नियमों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें।
सरकार के अनुसार अभी भी वही पुराने नियम लागू हैं:
- शहरी उपभोक्ता: 25 दिन बाद ही अगली बुकिंग
- ग्रामीण उपभोक्ता: 45 दिन बाद बुकिंग संभव
यह समय पिछली डिलीवरी की तारीख से गिना जाता है।
अगर कोई उपभोक्ता तय समय से पहले गैस बुक करने की कोशिश करता है, तो सिस्टम खुद ही बुकिंग को ब्लॉक कर देता है। यह नियम पूरे देश में समान रूप से लागू है।
सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे:
- सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर भरोसा न करें
- बिना जरूरत घबराकर गैस बुकिंग न करें
साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि देश में LPG का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सप्लाई को लेकर किसी तरह की कोई कमी नहीं है।
वैश्विक स्तर पर चल रहे तनाव और तेल बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण गैस सप्लाई को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। इसी बीच गलत जानकारी तेजी से वायरल हो गई।



