सतीश शर्मा, बलौदाबाजार, 22 अप्रैल
कोरोना वायरस के नाम पर जिले के बहुत से ग्राम पंचायतों में सरपंच सचिव के द्वारा अनावश्यक साम्रगी खरीदी करनें शिकायत आ रहीं थी। जिस पर तत्काल कार्यवाही करतें हुए जिला कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने जिला पंचायत सीईओ को समिति बनाने का निर्देश दिया। जिला पंचायत सीईओ आशुतोष पाण्डेय ने इस पर नियंत्रण लाने के लिए जनपद पंचायत स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति जनपद पंचायत सीईओ अध्यक्ष एवं अनुविभागीय अधिकारी,विकास विस्तार अधिकारी,ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अधिकारी सदस्य के रूप में होंगे। किसी भी पंचायत को कोरोना से बचने के लिए उपयोगी मशीने जैसे फागिंग एवं सेनेटाइजर द्रव्य, लिक्विड, ब्लिचिंग पाउडर मटेरियल आदि साम्रगी ख़रीदने से पूर्व इस समिति की लिखित अनुमति अनिवार्य हैं।
आदेश की कॉपी
पाण्डेय ने बताया कि इन समस्त व्यय का रिकॉर्ड पंचायतों में रखना अनिवार्य है। साथ ही इसे आकस्मिक जाँच हेतु हमेशा उपलब्ध कराना होगा। निर्देश जारी होने के पहले यदि कोई ग्राम पंचायत द्वारा 14वे वित्त आयोग से कोई साम्रगी क्रय की गई हो तो उसका भी भुगतान इस समिति के अनुमोदन एवं उपयोगिता के आधार पर किया जायेगा। साथ ही समिति द्वारा प्रत्येक 10 दिन में 14 वे वित्त आयोग से खरीदी की गई साम्रगी का गोशवारा जिला पंचायत को प्रस्तुत करना होगा।इन समस्त राशि का आडिट जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों के माध्यम से किया जायेगा। जिसका दुरुपयोग पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। गौरतलब हैं 14 वे वित्त आयोग द्वारा प्राप्त राशि का उपयोग ग्राम पंचायत को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के आवश्यक सामग्रियों के खरीदने के लिए आदेश दिया गया था। इस संबध में आवश्यक दिशा निर्देशों को नज़र अंदाज करतें हुए कई सरपंच सचिव मनमानी करनें लगे है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों को कहा गया की वह मॉस्क स्थानीय महिला स्व सहायता समूहों एवं स्थानीय दुकानों से थ्री लेयर मॉस्क खरीदने कहा गया हैं। परंतु वह लोग अनावश्यक रूप से टी 95 मॉस्क खरीदने लगें थे।इस तरह से शासन के निर्देशों का पालन नही किया जा रहा था।