6 Jul 2026, Mon
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बल्क वेस्ट जनरेटर्स का पंजीयन अनिवार्य: नगरीय प्रशासन विभाग का सख्त आदेश, सभी निकायों को दिए निर्देश

सतीश शर्मा 

रायपुर, 6 जुलाई 2026। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को बल्क वेस्ट जनरेटर्स (Bulk Waste Generators) का पंजीयन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के केंद्रीकृत पोर्टल पर सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में विभाग ने सभी निकायों के अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है।

विभाग द्वारा जारी परिपत्र में बताया गया है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने बल्क वेस्ट जनरेटर्स के पंजीयन के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। https://swm.cpcb.gov.in पोर्टल 1 जून 2026 से प्रभावी हो चुका है।

 

 

भारत सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के अनुसार चिन्हित सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स का पंजीयन इस केंद्रीकृत पोर्टल पर कराया जाना अनिवार्य है। इसी के मद्देनज़र नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी निकायों को निर्देशित किया है कि अपने-अपने क्षेत्र में चिन्हित सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स का पंजीयन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करें।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के अधिकारी इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए केंद्रीकृत पोर्टल पर शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित कराएं, ताकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।

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