सतीश शर्मा
रायपुर, 13 जुलाई 2026
राजधानी रायपुर में देर रात पब, बार, होटल और ढाबों के बाहर बढ़ती हुड़दंग, शराब पीकर वाहन चलाने और यातायात अव्यवस्था की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। इसी कड़ी में एसीपी सिविल लाइन और तेलीबांधा थाना पुलिस ने शहर के पब, बार, होटल, क्लब और ढाबा संचालकों की बैठक लेकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने और लाइसेंस की शर्तों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।

बैठक में पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय के बाद किसी भी प्रतिष्ठान का संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई होटल, बार, पब या ढाबा तय समय सीमा के बाद खुला पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाइसेंस रद्द करने तक की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
पुलिस ने सभी संचालकों को यह भी निर्देश दिया कि 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी युवक या युवती को क्लब, पब या बार में प्रवेश न दिया जाए और उन्हें किसी भी स्थिति में शराब न परोसी जाए। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित संचालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रतिष्ठानों के बाहर सड़क पर वाहनों की पार्किंग नहीं करने के निर्देश दिए गए। सभी ग्राहकों के वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़ा कराने की जिम्मेदारी भी संचालकों को सौंपी गई, ताकि तेलीबांधा और शंकर नगर मार्ग पर लगने वाले जाम की समस्या कम हो सके।
पुलिस ने नशे के मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात दोहराई। अधिकारियों ने कहा कि यदि प्रतिष्ठान के बाहर या किसी वाहन में बैठकर कोई व्यक्ति नशा करता मिला तो उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर वाहन जब्त किया जाएगा। साथ ही संचालकों को अपने प्रतिष्ठान के आसपास ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी।
बैठक में होटल, बार और पब लाइसेंस से जुड़े सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। पुलिस ने कहा कि यातायात नियमों और लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन पर संबंधित विभागों के साथ संयुक्त कार्रवाई की जाएगी।
एसीपी सिविल लाइन ने कहा कि शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और युवाओं को नशे से दूर रखना पुलिस की प्राथमिकता है। आगामी त्योहारों और वीकेंड के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए अब नियमित चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त चालानी एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।





