28 Sep 2026, Mon
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भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका: चुनाव याचिका खारिज कराने की SLP रद्द, 5 अक्टूबर को हाईकोर्ट में होगी अगली सुनवाई

बिलासपुर, 28 सितम्बर 2026। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ी चुनाव याचिका को निरस्त करने की मांग को लेकर दाखिल उनकी स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

दरअसल, दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भूपेश बघेल के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पाटन विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। इसी आधार पर उनके निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की गई है।

भूपेश बघेल ने इस चुनाव याचिका की वैधता पर सवाल उठाते हुए इसे चलने योग्य नहीं बताया था और इसे निरस्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी।

अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा SLP खारिज किए जाने के बाद मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 5 अक्टूबर को होगी। चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई में मामले से जुड़े पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी।

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