प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 03 अप्रैल 2021
राजधानी रायपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच रायपुर के कलेक्टर एस भारतीयदासन ने आदेश जारी कर दुकान खुलने और बंद होने के समय निर्धारित किया है ।यह आदेश कल 4 अप्रैल से लेकर आगामी आदेश तक लागू रहेगा ।
कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच आदेश में कहा गया है कि सभी छोटी दुकानें सुबह 6:00 बजे से लेकर शाम 6:00 बजे तक खुली रहेंगी वहीं होटल, ढाबा, बार और रेस्टोरेंट सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुले रहेंगे । यह नियम बीरगांव नगर निगम में भी लागू होगा । आपको बता दे कि पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर्स में यह नियम लागू नहीं होगा।
पढ़ें आदेश