बैंकिंग आदेश : सभी बैंकों को हब- बैंकिंग सिद्वांत अनुसार कार्य करने की अनुमति के लिए जारी हुआ आदेश, को-मार्बिड,गर्भवती अधिकारी व कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट

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कन्हैया तिवारी की रिपोर्ट
गरियाबंद 21 अप्रैल 2021

गरियाबंद जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 26 अप्रैल प्रातः 06 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त आदेश में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी निलेश कुमार क्षीरसागर ने आंशिक संशोधन करते हुए उपरोक्त अवधि के दौरान को-मार्बिड,गर्भवती अधिकारी व कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट प्रदान किया है। बैंको को हब- बैंकिंग सिद्वांत अनुसार न्यूनतम स्टॉफ के अनुसार कार्य करने की अनुमति प्रदान किया है। सभी बैंक व शाखाएं प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक ही संचालित हो सकेंगी। उपरोक्त अविध के दौरान केवल ए.टी.एम. कैश, रि-फिलिंग, मेडिकल, इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल/डीजल पंप, एल.पी.जी. पी.डी.एस./केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन/ श्रमिकों के भुगतान मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति/ लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन. निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी भी प्रकार की सामान्य लेन-देन की अनुमति नही होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभीलेख संघारित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

 

 

 

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