मुकेश सेन
पाटन 25 मई 2021
दुर्ग — राजधानी की तरह दुर्ग जिले में भी कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के द्वारा अनलाॅक आदेश जारी कर दिया गया है। साथी वैवाहिक दशगात्र एवं मृत्यु संबंधित कार्यक्रमों में अधिकतम 50 लोगों को उपस्थिति की अनुमति दी गई है।
अनलाॅक के दौरान जिले में सभी दुकाने अब सुबह छह से शाम छह बजे तक खोलने की अनुमति मिली है। इस दौरान जिले में शराब दुकान, ब्यूटी पार्लर, सेलून, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और माॅल भी चालू खुले रहेंगे। हालांकि शाम छह बजे के बाद जिले में नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा। जो कि 12 घंटे तक लगातार सुबह 6:00 बजे तक लागू रहेगा इस दौरान सभी मार्केट बंद रहेंगे। कोई भी व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं किया जा सकेगा । रविवार को पूर्णता लॉकडाउन रहेगा इस दिन कोई भी व्यापारिक गतिविधियों का संचालन नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा जुलूस, रैली, प्रदर्शन , धार्मिक आयोजन ,सामाजिक, राजनीतिक सांस्कृतिक एवं पर्यटन संबंधित कोई भी आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। होटल एवं रेस्टोरेंट को ऑर्डर पर एवं टेक अवे के तहत संचालन की अनुमति रहेगी।