प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 06 अगस्त 2021
छत्तीसगढ़ में सरकार ऐसे लोगों के पैसे लौटाने जा रहीं है जिनका पैसा चिटफण्ड कंपनियों में डूब गया था । सरकार ने जारी आदेश में कहा था कि 6 अगस्त तक लोग आवेदन कर सकते है लेकिन अब इसकी मियाद 20 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है । आंकड़ों का पता लगाने के लिए गृह मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन ने पहल की है। उन्होंने सभी जिले के कलेक्टर और एसपी को आदेशित किया है कि वह 2 से 20 अगस्त के बीच जागरुकता अभियान चलाएं और एक विशेष प्रारुप मेे निवेशकों से यह जानकारी लें कि आखिर उन्होंने किन-किन चिटफंड कंपनियों में कितनी-कितनी धन राशि जमा की है।
दस्तावेजों के साथ जमा करें फॉर्म
पत्र में एक ही प्रकार का प्रोफॉर्मा (आवेदन) है। उसे भरकर कलेक्टरोट के काउंटर पर जमा करना है। इसमें बांड पेपर की फ़ोटो कॉपी या बांड पेपर कंपनी में जमा किया जा चुका है तो उसकी पावती, बैंक पासबुक, आधार कार्ड की फोटो कॉपी संलग्न करना होगा। पैसा वापसी के लिए बैंक पासबुक और आधार कार्ड जमा करना आवश्यक है।