पदोन्नति हुई आसान : छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में पदोन्नति के नियमों में किया गया बदलाव, नये नियम से खिले आरक्षक और प्रधान आरक्षकों के चेहरे

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प्रमोद मिश्रा

रायपुर 7 अगस्त

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप छत्तीसगढ़ पुलिस की पदोन्नति प्रक्रिया में ऐतिहासिक परिवर्तन किया गया है। इससे पूरी पदोन्नति प्रक्रिया बेहद सरल एवं पुलिसकर्मियों के हित में हो गयी है। नई पदोन्नति कार्रवाई में शारीरिक स्वस्थ्ता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा क्वालिफाईंग प्रकृति की रखी गयी है। साथ ही संबंधित कर्मचारी के पूर्व प्रदर्शन का विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें जहां अच्छे कार्य जैसे इनाम, मेडल, प्रशिक्षण, कोर्स इत्यादि के लिये पॉजिटिव अंक दिये जाएंगे वहीं सजा इत्यादि के लिये निगेटिव अंकों का भी प्रावधान है। इससे सेवाकाल  में अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारियों का न सिर्फ उत्साहवर्धन होगा वरन् उनसे प्रेरणा लेकर अन्य कर्मचारी भी अच्छा कार्य करने के लिये प्रेरित होंगे। कर्मचारियों की फिटनेस का भी नई प्रक्रिया में ध्यान रखा गया है।
छत्तीसगढ़ पुलिस का 80 प्रतिशत से अधिक स्टॉफ आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक का है। प्रतिवर्ष अनेक आरक्षक अपने संपूर्ण सेवाकाल में एक भी पदोन्नति पाये बिना आरक्षक पद से ही रिटायर हो जाते हैं। इसी प्रकार अनेक कर्मचारी पूरे सेवाकाल में एक ही प्रमोशन पाकर रिटायर हो जाते हैं। पूर्व में प्रचलित प्रक्रिया की जटिलता के कारण पदोन्नति के पद रिक्त रह जाते थे।
कर्मचारियों की इस परेशानी को पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने संज्ञान में लेकर पदोन्नति हेतु नवीन प्रक्रिया तैयार कर शासन से अनुमोदन कराया गया है, साथ ही पदोन्नति प्रक्रिया हेतु समय सारणी जारी की गयी है। इसके तहत पदोन्नति प्रक्रिया 16 अगस्त से शुरु होकर 18 सितंबर तक पूर्ण हो जायेगी।
छत्तीसगढ़ पुलिस में यह ऐतिहासिक परिवर्तन है। पूर्व में प्रचलित पदोन्नति प्रक्रिया अत्यंत जटिल थी,जिसका सरलीकरण किया गया है। नई पदोन्नति प्रक्रिया जारी होने से पुलिसकर्मियों में हर्ष का माहौल है। उनके द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू एवं पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी के प्रति आभार व्यक्त किया गया है।

 

 

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