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हाईकोर्ट का फैसला : आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व CM के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी को हाईकोर्ट से राहत,हाईकोर्ट ने कहा – 6 सितंबर तक उचित जवाब नहीं दिया, तो उचित आदेश देंगे

प्रमोद मिश्रा

बिलासपुर, 26 अगस्त 2021

पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह पर आय से अधिक संपत्ति मामले में हाईकोर्ट ने ACB पर नाराजगी व्यक्त की है । हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर 6 सितंबर तक कोई जवाब नहीं आता, तो फिर उचित आदेश कोर्ट देगी । आपको बताते चले कि अमन सिंह और उनकी पत्नी ने आया से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसकी अगली सुनवाई 6 सितंबर को होनी है । दंपती ने आय से अधिक संपत्ति मामले में आवदेन पेश किया है। कहा है कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। इस पर ही ACB को कोर्ट में जवाब पेश करना था।

 

दरअसल, रायपुर के कांग्रेसी नेता विकास शर्मा ने अमन सिंह और यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए 2 साल पहले ACB/EOW में शिकायत की थी। ACB/EOW ने कार्यवाही शुरू की तो इसके खिलाफ अमन सिंह और यास्मीन सिंह ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं लगाईं। प्रारंभिक सुनवाई में ही HC ने दोनों के खिलाफ ‘नो कोर्सिव स्टेप’ यानी किसी भी प्रकार के दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

ACB को 25 अगस्त तक पेश करना था जवाब

याचिका पर 13 अगस्त की पिछली सुनवाई में अमन सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गए आवेदन में कहा गया था कि प्रथमद्रष्टया उन पर मामला बनता ही नही। इस पर जस्टिस एन.के व्यास के सिंगल बेंच ने ACB को 25 अगस्त तक जवाब पेश करने आदेशित किया था, लेकिन जवाब पेश न होने पर HC ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। फिलहाल ACB ने फिर समय मांगा है।

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