प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 16 नवंबर 2021
बलौदाबाज़ार जिले में आज जिलाधीश के द्वारा जन- चौपाल का आयोजन किया । इस जन – चौपाल में सबसे बड़ी बात यहीं रहीं की वर्षों से लंबित नागरिकता प्रमाण पत्र तीन लोगों को सौंपा गया । जिन तीन लोगों को भारत का नागरिकता प्रणाम पत्र सौंपा गया, वो सभी पाकिस्तान के नागरिक थे । बलौदाबाजार जिले के भाटापारा के रहने वाले कांता बालानी, रीताबाई एवं संजय कुमार का नागरिकता का मामला बरसों से लम्बित था, जिन्हें आज नागरिकता प्रमाण पत्र दिया गया ।
क्या है नागरिकता अधिनियम?
नागरिकता अधिनियम, 1955 संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता हासिल करने, इसके निर्धारण और रद्द करने के संबंध में एक विस्तृत क़ानून है. उसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश । यह अधिनियम भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान करता है यानी भारत का नागरिक किसी और देश का नागरिक नहीं हो सकता ।
इस अधिनियम में वर्ष 2019 से पहले पाँच बार संशोधन (वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में) किया जा चुका है.
नवीनतम संशोधन के बाद इस अधिनियम में बांग्लादेश, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के छह अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख) से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है ।
इसी तरह पिछले संशोधनों में भी नागरिकता दिए जाने की शर्तों में कुछ मामूली बदलाव किए जाते रहे हैं । भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार कुछ प्रावधानों के अंतर्गत भारत की नागरिकता ली जा सकती है ।
आपको बताते चले कि कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने आज जिला कार्यालय बलौदाबाजार में आयोजित साप्ताहिक जन-चौपाल में तीन पाकिस्तानी नागरिकों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किये। कलेक्टर ने जन-चौपाल में निःशक्तजनों को जारी निःशुल्क यात्रा बस सुविधा का पालन नहीं किये जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए बस मालिकों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश आरटीओ को दिये। वर्ष 2018 में जारी यात्री बस सुविधा का लाभ पुरगांव निवासी दिव्यांग धुरंधर प्रसाद साहू को एक बार भी नहीं मिल सका है। बस चालक राज्य शासन के आदेश को मानने से इंकार करने के साथ ही निःशक्तजनों को यात्रा के दौरान दुर्व्यवहार किये जाने की शिकायत मिली है। साप्ताहिक जन-चौपाल में आज विभिन्न शिकायतों एवं मांगों से संबंधित कुल 64 आवेदन प्राप्त हुए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर राजेन्द्र गुंप्ता सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर सुनील कुमार जैन से आज यहां जन-चौपाल में सैकड़ों लोगों ने आवेदन देकर अपनी फरियाद सुनाई। उन्होंने एक-एक समस्या को गंभीरता से सुनते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिये। पलारी के ग्राम खपरी निवासी नारायण धु्रव ने अपने दो बच्चों को रिक्त होने के बावजूद पलारी छात्रावास में प्रवेश नहीं दिये जाने र्की िशकायत की। कलेक्टर ने उनके आवेदन को टीएल में रखते हुए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को मामला सुलझाने को कहा। अल्ट्राटेक सीमेन्ट कम्पनी हिरमी के खिलाफ दो आदिवासी किसानों ने दरख्वास्त देकर एक सदस्य को नौकरी में नहीं लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि तब लार्सन एण्ड टूब्रो के नाम से जाना जाने वाला अल्ट्राटेक कम्पनी द्वारा नौकरी के एवज में जमीन लिया गया था। कलेक्टर ने उद्योग विभाग को मामले की जांच करने को कहा है। कसडोल से छेछर मार्ग में लोक निर्माण विभाग द्वारा 40 वर्ष पूर्व अधिग्रहित जमीन का मुआवजा दिलाने की मांग किसानों ने की। कलेक्टर ने ईई पीडब्ल्यूडी को मामले का निराकरण के निर्देश दिये।