निकाय चुनाव 2021 : इस दिन से थम जाएगा चुनाव का प्रचार – प्रसार..आयोग ने कोविड-19 गाईडलाईन के साथ चुनाव सम्पन्न कराने के दिए निर्देश

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निकाय फ़ाइल फ़ोटो

भूपेश टांडिया

रायपुर 17 दिसम्बर 2021

नगरीय निकाय निर्वाचन 2021 हेतु चुनाव प्रचार 18 दिसम्बर की रात 12 बजे थम जायेगा। इसके बाद किसी भी प्रकार की चुनावी रैली, आम सभा इत्यादि का आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनिप्रसारक यंत्रों अर्थात लाउडस्पीकर का उपयोग कर प्रचार प्रसार करने की समय सीमा 18 दिसम्बर की रात्रि 10 बजे तक रहेगी। उल्लेखनीय है कि 20 दिसम्बर को सुबह 08 बजे से शाम को 05 बजे तक मतदान होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि चुनाव से संबंधित सभी जिले के कलेक्टरों को इस संबंध में आवष्यक दिषा निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

 

 

मदिरा दुकाने 48 घंटे पहले से रहेंगी बंद

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र मे मतदान समाप्ति के पूर्व 18 दिसम्बर की शाम 5.00 बजे से 20 दिसम्बर को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना के दिन 23 दिसम्बर को पूरे दिन शराब दुकाने बंद रखी जाएंगी। उन्होने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ग मे निहित प्रावधान के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले से यह प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, क्लब, रेस्टोरेंट, भोजनालय, दुकान, अथवा किसी भी सार्वजनिक स्थल अथवा निजी स्थान प्रायवेट स्थल में भी किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ बेचने अथवा परोसने पर प्रतिबंध रहेगा। आयोग द्वारा निर्देष दिये गये है कि बीजापुर, रायपुर, कांकेर, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, कोरिया, सूरजपुर, सुकमा, रायगढ़, कोण्डागांव, बिलासपुर, महासमुंद, और धमतरी के निर्वाचन क्षेत्रो मे छ0ग0 आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा 1 के तहत 18 दिसम्बर की शाम 5.00 बजे से शुष्क दिवस की घोषणा की जाए।
श्रमिकों को मतदान के लिए मिलेगा अवकाष
कारखाना अधिनियम 1948 तथा दुकान एवं स्थापना अधिनियम अंतर्गत आने वाले कारखानों में कार्यरत श्रमिको एवं कर्मचारियों के लिए मतदान के दिन अवकाष रहेगा। परन्तु ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातो दिन कार्य करते है वहां प्रथम पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए दो-दो घंटे का अवकाष दिया जायेगा तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अन्तर्गत आते हैं उनमे काम करने वाले श्रमिकों को बारी बारी से मतदान की सुविधा देने के निर्देश जारी किये गए हैं।

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शासकीय कार्यालयों में रहेगा सामान्य अवकाश

नगरपालिकाओं के आम एवं उप निर्वाचन के दौरान ऐसे सभी नगरीय निकाय जहां 20 दिसम्बर को मतदान होने हैं उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य अवकाष की घोषणा की गई है।

मतदान के दौरान कोविड-19 गाईडलाईन का पालन अनिवार्य

राज्य निर्वाचन निर्देष जारी किये गये थे कि मतदान तिथि के 03 दिन पहले संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के कोविड-19 संक्रमित मरीजों की सूची स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त कर लें। प्राप्त सूची के मरीजों को वार्ड एवं मतदान केन्द्र अनुसार सूचीबद्व करने के साथ इन सभी मराजों को कोविड-19 प्रोटोकाल के साथ मतदान करने की प्रक्रिया के बारे में बताने के निदेष जारी किये गये थे। साथ ही ऐसे सभी संक्रमित मरीजों की सूची संबंधित सेक्टर अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी को साम्रग्री वितरण स्थल पर ही उपलब्ध कराने के निर्देष भी दिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि यदि कोई कोविड-19 संक्रमित मरीज मतदान करना चाहता है तो उसे पीपीई किट में मतदान समाप्ति के एक घंटे पूर्व उपस्थित होना होगा तथा पीपीई किट की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। ऐसे सभी मतदान केन्द्र जहां कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति मतदान करने वाला है वहां के पूरे मतदान दल और सेक्टर अधिकारी को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पीपीई किट एवं समस्त सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी साथ ही ऐसे मतदान केन्द्र पर विषेष रूप से स्वास्थ्य विभाग की एक पृथक टीम तैनात रहेगी जो कोविड-19 प्रोटोकाल के तहत मतदान की प्रक्रिया सम्पन्न कराएगी।

आम चुनाव में 7.78 लाख और उपचुनाव में 25.75 हजार मतदाता

आम चुनाव एवं उप चुनाव के तहत नगरीय निकायों के 385 वार्डो में 1035 मतदान केन्द्रों में वोट डाले जायेंगे। नगरपालिकाओं के आम निर्वाचन में 3 लाख 87 हजार 530 पुरूष मतदाता, 3 लाख 90 हजार 843 महिला मतदाता, 47 अन्य मतदाता, कुल 7 लाख 78 हजार 420 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार उप निर्वाचन में 12 हजार 689 पुरूष मतदाता, 13 हजार 75 महिला मतदाता, 03 अन्य मतदाता, कुल 25 हजार 767 मतदाता निर्वाचन में भाग लेंगे। आयोग द्वारा मतदाताओं के फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार कराया गया है। मतदान के लिए आम निर्वाचन हेतु कुल मतदान केन्द्र 1,000 तथा उप निर्वाचन हेतु कुल 35 मतदान केन्द्र निर्धारित किये गये हैं।

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