प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 29 जनवरी 2022
छत्तीसगढ़ में आजकल बहुत सारे ऐसे बिल्डर भी मिल रहे है जो लोक लुभावन वादे करके लोगों से अपनी प्रापर्टी खरीदने बोलते हैं।
राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ रेरा ने आवासीय योजना का पंजीयन नहीं करवाने तथा इसे बेचने की कोशिश कर रहे दो बिल्डरों मौली इन्वेस्टमेंट और शांति विजय डेवलपर्स की प्रॉपर्टी की खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी है। दोनों कंपनियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
बूढ़ापारा में स्थित मौली इनवेस्टमेंट ने अपने प्रोजेक्ट के पंजीयन के लिए 2018 में रेरा में आवेदन किया था। आवेदन के साथ ही 31 मई 2018 को 58450 रुपए पंजीयन शुल्क का भी भुगतान किया गया था। लेकिन आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज सर्च रिपोर्ट, वर्क प्लान, एग्रीमेंट का प्रारूप, कन्वेयन्स डीड आदि जमा नहीं किए गए थे।
अधूरे दस्तावेजों की वजह से पंजीयन की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई थी। कई मौके देने के बाद भी पंजीयन की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई और प्रोजेक्ट का काम भी शुरू कर दिया गया। प्रोजेक्ट का रेरा में पंजीयन नहीं होने की वजह से इसकी खरीदी-बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। इसके साथ ही मौली इनवेस्टमेंट के संचालकों पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसी तरह, राजधानी के डेवलपर शांति विजय डेवलपर्स के खिलाफ भी रेरा का सख्त फैसला आया है।
बिना पंजीयन के एसएमएस करने वालों पर और सख्ती
रेरा में पंजीयन कराए बिना डेवलप प्लॉट, फ्लैट या मकानों की खरीदी-बिक्री के लिए बल्क में एसएमएस भेजने वालों के खिलाफ रेरा की सख्ती बढ़ेगी। रेरा अफसरों ने ऐसे मोबाइल नंबरों की पहचान कर उनके खिलाफ एफआईआर कराने की तैयारी कर ली है।
दोनों प्रोजेक्ट की जमीन-मकान की खरीदी-बिक्री पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर को चिट्ठी लिख दी गई है। – डॉ. अनुप्रिया मिश्रा, रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ रेरा