प्रमोद मिश्रा
बलौदाबाजार/रायपुर, 17 मई 2022
छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कई राशन दुकानों से यह खबर निकल कर सामने आ रही है कि अप्रैल और मई का जो अतिरिक्त चावल हितग्राहियों को देना था वह दिया ही नहीं गया । ऐसे में खाद्य विभाग की कार्य प्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं । मीडिया24 न्यूज़ की टीम जब इस मामले की पड़ताल में निकली, तो ग्राम पंचायत बरपाली में पाया गया कि मई में जो अप्रैल और मई का अतिरिक्त चावल देना था वह दिया ही नहीं गया । दरअसल, मई माह में प्राथमिकता राशन कार्ड के साथ अंत्योदय राशन कार्ड धारी परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो का चावल निर्धारित दर से ज्यादा देना था । लेकिन, सेल्समेन द्वारा किसी भी हितग्राहियों को चावल उचित मात्रा में नहीं दिया गया । आपको बताते चले कि ग्राम पंचायत बरपाली में ही तकरीबन 260 राशनकार्डधारी हैं ।
ऐसे समझे गणित
260 राशनकार्ड धारियों में एक परिवार में 4 सदस्य औसत लेके चले ,तो 1040 हितग्राही होते हैं । जब एक हितग्राही से 5 किलो चावल का बंदरबांट किया जाता है, तो 1040 हितग्राहियों का कुल 5200 किलों चावल सेल्समैन द्वारा डकार लिया गया । अगर इस चावल का बाज़ार रेट निकाला जाए, तो 16 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 83,200 रुपये का चावल एक सेल्समेन द्वारा गबन किया गया है ।
कार्डधारियों ने क्या बताया?
कार्ड क्रमांक 226448210816(प्राथमिकता) के 5 सदस्य हैं जिनको 75 किलों चावल मिलना था । लेकिन, उनको मई माह में सिर्फ 50 किलो चावल दिया गया । उसी प्रकार कार्ड क्रमांक 226443036279(अंत्योदय) में 4 सदस्य हैं । इन्हें नियम के तहत 60 किलों चावल मिलना था । लेकिन, सेल्समेन के द्वारा 40 किलों ही चावल दिया गया । एक और राशन कार्डधारी जिनका कार्ड क्रमांक 226442806146(प्राथमिकता) के 5 सदस्यों को 50 किलों ही चावल दिया गया । गांववालों का कहना था कि सभी कार्डधारियों को इसी प्रकार से चावल का वितरण मई माह में किया गया है ।
अंत्योदय व बीपीएल कार्डधारकों को अतिरिक्त आवंटन
शासन द्वारा अंत्योदय व बीपीएल परिवार के लोगों को राहत देने के लिए अतिरिक्त आवंटन करने का निर्णय लिया है। जिसके तहत अप्रैल और मई माह में प्रति सदस्य के हिसाब से 5 किलो चावल अतिरिक्त दिया जाना है। जिसका वितरण मई माह के राशन के साथ पुराने सिस्टम व अतिरिक्त आवंटन के साथ हो किया जाना है।
किसको कितना चावल देना था?
मई माह में अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्डधारकों को प्रति व्यक्ति 5 किलों चावल का अतिरिक्त वितरण करना था ।
अधिकारी क्या बोले?
फ़ूड अधिकारी ने कहा कि जिले के सभी राशन दुकान संचालकों को निर्देशित किया जा चुका है कि नए नियम के तहत ही राशन का वितरण किया जाए । अगर, किसी भी राशन दुकान संचालक के द्वारा तय सीमा से कम दिया गया तो कार्रवाई की जाएगी ।
सेल्समैन ने क्या कहा?
ग्राम पंचायत बरपाली के राशन दुकान में पदस्थ सेल्समैन ने कहा कि मुझे नियम का पता नहीं था इसलिए कम चावल दिया गया ।
अब ऐसे में सवाल उठता है कि गरीबों के राशन को डकारने वाले के खिलाफ क्या FIR दर्ज नहीं करनी चाहिए? अब देखना होगा कि ऐसे जिम्मेदार राशन दुकान संचालकों पर विभाग क्या कार्रवाई करता है?