संजीव अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज : हाई कोर्ट ने रद्द की जमानत याचिका, बड़ा सवाल – कब तक पुलिस की शिकंजे से बाहर रहेगा कांग्रेस नेता?

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प्रमोद मिश्रा

रायपुर, 30 जुलाई 2022

राजधानी रायपुर में कांग्रेसी नेता संजीव अग्रवाल द्वारा महिला से छेड़छाड़ के मामला में हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज़ करते हुए पुलिस को तत्काल आरोपी की गिरफ़्तारी करने के निर्देश दिए है।

 

 

 

आपको बता दे कि कांग्रेसी नेता संजीव अग्रवाल ने 27 वर्षीय महिला के शरीर के विभिन्न हिस्सों को छूते हुए छेड़छाड़ की थी, जिसका विरोध करने पर महिला को जान से मारने तक की धमकी इस नेता ने दे डाली और थाने को खरीद लेने की बात कहते हुए स्वयं को प्रभावशाली एवं सत्ताधारी पार्टी का विशेष व्यक्ति बताकर पुलिस में झूठी शिकायत करवा जेल भिजवाने की धमकी दी।

आपको बता दे कि कुछ दिन पहले अपर न्यायालय ने इस मामले में गंज थाना प्रभारी आशीष यादव की बड़ी लापरवाही सामने आई है जहां कोर्ट में भी ये माना है कि पीड़ित महिला का बयान तत्काल दर्ज हुआ था, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज होने के एक सप्ताह पश्चात भी महिला का बयान दर्ज नहीं किया है। इस मामले में कोर्ट ने कांग्रेसी नेता की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज़ करते हुए पुलिस को उक्त आरोपी की गिरफ़्तारी के निर्देश दिए थे ।

 

 

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