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अवैध शराब पर पुलिस का शिकंजा : अवैध शराब करने वाले आरोपियों पर आबकारी विभाग ने की कार्रवाई, कलेक्टर के निर्देश पर आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी

विजय दुबे

जांजगीर, 17 सितंबर 2022

छत्तीसगढ़ के जांजगीर चाम्पा जिले में आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है । आज भी कलेक्टर के निर्देश के बाद आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है । आज 112.00 बल्क लीटर महुआ शराब व 3800 किलोग्राम महुआ को जप्त किया गया है ।  दरअसल, सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक ए. पी.त्रिपाठी के द्वारा दी गई निर्देश के द्वारा कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशानुसार व उपायुक्त आबकारी अनिमेष नेताम के विशेष मार्गदर्शन में आज जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कार्यवाही से शराब माफ़ियाओ मे दहशत देखा जा रहा है ।

 

आज ग्राम डूमरपारा बाराद्वार के आरोपी उमेंद दास से 10 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब दो पहिया वाहन बजाज पल्सर परिवहन के दौरान जब्त कर छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2)* का प्रकरण कायम किया गया।
वहीं ग्राम ठठारी बाराद्वार के आरोपी दीपक कोसले से 10 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त कर छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) का प्रकरण कायम किया गया। साथ ही  ग्राम ठठारी वृत्त बाराद्वार से आरोपी करन लहरे से 20 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त कर *छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2)  का प्रकरण कायम किया गया। साथ ही सोंठी वृत्त सक्ति से आरोपी छोटूराम से कुल 08 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त कर छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) का प्रकरण कायम किया गया।

वहीं ग्राम डूमरपारा वृत्त बाराद्वार से कुल 60 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त कर छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) का प्रकरण कायम किया गया साथ ही कुल 3800 kg महुआ लाहन का मौके पर ही उपयुक्त तरिके से नष्टीकरण कर छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)च का प्रकरण कायम किया गया। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रो मे सघन गश्त करते हुए आबकारी अधिनियम की अन्य धारा के तहत भी प्रकरण कायम किये गए हैं ।

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