Chhattisgarh: प्रतिबंध के बावजूद छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में अवैध रूप से चोरी-चिपे कई होटलों में हुक्का बार (Hookah Bar) संचालित हो रहा है. छत्तीसगढ़ के दुर्ग पुलिस (Durg police) ने ऐसे ही दो बड़े होटलों में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर रविवार रात छापामार कार्रवाई की. इस दौरान वहां से बड़ी मात्रा में हुक्का पॉट्स, फ्लेवर और कोयले का जखीरा बरामद किया. इसके साथ ही पुलिस ने होटल के मैनेजर और संचालक समेत कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं.
दरअसल, दुर्ग जिले के बड़े होटलों में अवैध रूप से हुक्का परोसे जाने की शिकायत पुलिस को मिल रही थी. इसी के आधार पर दुर्ग के एसपी वैभव शंकर ने एक टीम बनाकर बड़े होटलों में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बारों के खिलाफ रेड की कार्रवाई की. जिस वक्त उन्होंने होटलों पर छापे की कार्रवाई की. उस दौरान उनके साथ 30 पुलिस वालों की टीम मौजूद थी.
हुक्का पीते 3 महिला समेत 12 चढ़े हत्थे
आईपीएस वैभव शंकर ने अपनी टीम के साथ लगभग रात 11 बजे दुर्ग-राजनांदगांव रोड पर स्थित फैमिली रेस्टोरेंट सीजी प्राइड में सादे लिबास में एक पॉइंटर भेजा. पॉइंटर का इशारा मिलते ही तुरंत पुलिस की टीम ने होटल में छापामार कार्रवाई शुरू कर दी. यहां पर पुलिस ने हुक्का पीते हुए 12 लोगों को पकड़ा, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं. मौके से पुलिस ने 7 हुक्का पॉट, फ्लेवर और कोयला बरामद किया है.
दूसरे रेस्टोरेंट से भी अवैध हुक्का व फ्लेवर बरामद
इसके अलावा पुलिस ने सर्कल लॉज रेस्टोरेंट में भी छापामार कार्रवाई की. दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि दुर्ग कोतवाली थाना के अंतर्गत सर्कल लॉज रेस्टोरेंट में भी अवैध हुक्का बार चल रहा है. इस सूचना पर दुर्ग सीएसपी और एसपी वैभव कुमार ने अपनी टीम लेकर घेरा बंदी के बाद सर्कल लॉज रेस्टोरेंट में छापे की कार्रवाई शुरू की. इस दौरान रेस्टोरेंट से 1 लाख 50 हजार रुपये कीमत के 24 हुक्का पॉट्स, 14 प्रकार के हुक्का फ्लेवर, चीलम, कोल पैकेट, पाइप और नोजल आदि जप्त किए. इसके साथ ही
रेस्टोरेंट के संचालक अंकित वैष्णव खंडेलवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. उनके खिलाफ धारा 21 (क) ध्रु. प्र. सं. अधिनियम 2021 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.
सरकार ने हुक्का बार पर लगा रखा है प्रतिबंध
आपको बता दें छत्तीसगढ़ की भुपेश सरकार ने हुक्का बार को अवैध घोषित करते हुए इसे गैर जमानतीय धाराओं के दायरे में ला दिया है. इसके तहत कोई भी हुक्का बार का संचालन करता पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ गैर जमानतीय धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया जाएगा. इन धाराओं के तहत 1 से लेकर 3 साल की जेल हो सकती है. इसके साथ ही 10 हजार से लेकर 50 हजार तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है.