10 दुकानों को चेतावनी, नाबालिगों को न बेचे तम्बाकू

छत्तीसगढ़

बिलासपुर। कलेक्टर राहुल देव के निर्देशानुसार राष्टीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत डॉ. देवेन्द्र पैकरा मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में कोटपा एक्ट 2003 के तहत 20 नवंबर को को प्रवर्तन दल ने चालानी कार्रवाई की।

इस दौरान महेन्द्र देवागंन, बलराम साकत, ओम साहू व दिलेश्वर जायसवाल के सहयोग से जिले में कोटपा एक्ट की धारा 4 व धारा 6 के तहत 21 दुकानों में कार्रवाई की गई। इसमें 10 दुकानों में चेतावनी दी गई। वही 11 दुकानों में चालानी कार्रवाई के तहत 1500 रुपए वसूले गए। साथ ही नाबालिगों को तम्बाकू उत्पाद ना बेचने की बात कही।

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