कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा को कोलकाता में रैली करने की मंजूरी रखी बरकरार, सरकार की याचिका खारिज

छत्तीसगढ़

प्रमोद मिश्रा

कोलकाता, 25 नवंबर 2023| कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस सिवागनानम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की डिविजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी।


कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपनी एकल जज वाली पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए भाजपा को कोलकाता में रैली करने की मंजूरी दे दी। यह रैली 29 नवंबर को कोलकाता के विक्टोरिया हाउस के नजदीक होगी। बता दें कि इसी जगह पर सत्ताधारी टीएमसी हर साल 21 जुलाई को अपना शहीदी दिवस कार्यक्रम आयोजित करती है।

कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस सिवागनानम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की डिविजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि एडवाइजरी कहती है कि कार्यक्रम से 2-3 हफ्ते पहले सूचित किया जाना चाहिए लेकिन यहां आवेदन 23 दिन पहले दिया गया था।

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