भूईयां साप्टवेयर में खसरा नंबर व नाम में छेड़छाड़ : कलेक्टर सारंगढ़ ने पटवारी उमेश पटेल को किया निलंबित

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प्रमोद मिश्रा

सारंगढ़, 06 जून 2024

जिला कलेक्टर से की गई शिकायत सारंगढ़ जिले के शहरी क्षेत्र पटवारी उमेश पटेल को निलंबित किया गया । कलेक्टर से पूर्व में हुई शिकायत की नया जिला बनने के बाद से पटवारियो की मनमानी बढ़ गई है और भूईयां साप्टवेयर में खसरा नंबर व नाम आदि में छेड़छाड़ के मामले काफी बढ़ गये है। ऐसे ही शिकायत पर आज कलेक्टर सारंगढ़ शहरी पटवारी ह.नं. 28 उमेश पटेल को निलंबित कर दिया।

 

 

 

पटवारी के खिलाफ शिकायत था कि – उन्होंने नजरी नक्शा विक्रय प्रयोजन के लिये जारी करने के उपरांत डिजिटल हस्ताक्षर हटाया तथा बिना सक्षम अधिकारी के अनुज्ञा के खसरा नंबर को विलोपित कर दिया। इस ममाले में पटवारी के खिलाफ विभागीय जांच का भी आदेश कलेक्टर ने दिया है। शिकायतकर्ता राजेन्द्र प्रसाद यादव पिता स्वं रामलाल यादव ने अपने नाम को भूमि खसरा नंबर 975/1/8/1 रकबा 0.014 हेक्टयेर के चर्तुसीमा, नजरी नक्शा विक्रय प्रयोजन के लिये प्रदान करने पटवारी उमेश पटेल के पास आवेदन किया था। जिसमें पटवारी ने डिजिटल हस्ताक्षर के साथ उक्त प्रपत्र प्रदान कर दिया। किन्तु बाद में भूईया साप्ट वेयर में डिजिटल हस्ताक्षर गायब हो गया और खसरा नंबर 975/1 को विलोपित कर दिया गया। इस आशय की शिकायत आवेदक ने कलेक्टर धर्मेश साहू से किया जहां पर पूरे मामले में यह पाया गया कि -पटवारी उमेश पटेल के द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के अनुज्ञा के ही खसरा नंबर 975/1 को विलोपित कर दिया । पटवारी उमेश पटेल इस मामले में दोषी पाये गये। इस कारण से कलेक्टर धर्मेश साहू ने पटवारी उमेश पटेल को सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण, तथा अपील नियम 1966 के बारा-09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। तथा विभागीय जांच का आदेश दे दिया। निलंबन अवधि में पटवारी उमेश पटेल को अनुविभागीय अधिकारी सारंगढ़ के मुख्यालय निर्धारित किया गया है। इस आदेश के जारी होने के बाद से ही पटवारियों में हड़कंप मच गया।

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