प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 27 जून 2024
एसीबी की विशेष अदालत ने कोल घोटाला मामले में पेश सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। एसीबी की तरफ से डॉ. सौरभ कुमार पांडे और बचाव पक्ष से बिलासपुर हाईकोर्ट के वकील हर्षवर्धन परघनिया और फैज़ल रिजवी ने पैरवी की। सौम्या चौरसिया दिसंबर 2022 से लगातार केंद्रीय जेल में निरुद्ध हैं।
रायपुर विशेष अदालत (एसीबी/इओडब्लू) की जज निधि शर्मा तिवारी ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दिया। अदालत ने ज़मानत याचिका आवेदन को खारिज करते हुए आदेश में लिखा है कि केस डायरी में उल्लेखित सामग्री से आरोपित अपराध में अभियुक्ता / आवेदिका की प्रथम दृष्टया संलिप्तता होना दर्शित है। ज़मानत दिए जाने पर अन्वेषण को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।