प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 2 जुलाई 2024
अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर वर्ष 2024 के द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 13 जुलाई 2024 को किया जाना है। इस बार भी नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण निराकरण करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष / जिला न्यायाधीश महोदय अब्दुल जाहिद कुरैशी द्वारा नियमित रूप से समस्त विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक ली जा रही है तथा सूक्ष्मता के साथ लोक अदालत की तैयारी पर निगरानी रखी जा रही है। नेशनल लोक अदालत में क्लेम संबंधी, परिवार के विवाद संबंधी, श्रम संबधी, बैंक संबंधी, चेक बाउन्स संबंधी, यातायात संबंधी, जलकर, बीएसएनएल नगर निगम संबंधी, विद्युत संबंधी, धारा 138 एनआईए. संबंधी मामलों को चिन्हांकित कर रखा जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष / जिला न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी द्वारा रायपुर के समस्त नगरवासियों से अपील की है कि, यदि उनका मामला सिविल न्यायालय या राजस्व न्यायालय में लंबित है और वह सरल, तथा सुगम तरीके से राजीखुशी से अंतिम रूप से अपने प्रकरण का निराकरण कराना चाहते है तो दिनांक 13 जुलाई 2024 दिन शनिवार को नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर अपने प्रकरण में नेशनल लोक अदालत के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री रमेश कुमार चौहान ने कहा कि राज्य का कोई भी सम्मानित नागरिक नेशनल लोक अदालत की अधिक जानकारी हेतु नालसा के हेल्प लाईन नंबर 15100 पर कॉल करके जानकारी ले सकता है या निकट के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति में भी सपर्क करके जानकारी ले सकता है।
इस बार भी नेशनल लोक अदालत में पेंशन लोक अदालत का आयोजन छ०ग०राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मार्गदर्शन में जिला रायपुर में किया जा रहा है। जिसमें सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों के सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारी/कर्मचारियों के पेंशन मामलों का शीघ्र निराकरण किया जायेगा। पेंशन लोक अदालत के आयोजन का उद्देश्य पेंशनधारियों की शिकायतों को देखना है, जिससे पेंशन भोगियों का मौके पर ही उनके मामलें का निराकरण किया जा सके। पेंशन बकाया, पेंशन वृद्धि के बकाया एवं पेंशन संबंधी उनके मामलों के संबंध में पेंशनधारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर में संचालित पेंशन लोक अदालत में अपना मामला प्रस्तुत कर सकते हैं।
अदालत में किसी पक्षकार की न हार होती है और न किसी कि जीत होती है। सौहार्दपूर्ण तरीके से पक्षकारों के मध्य आपसी मनमुटाव को समाप्त कर प्रकरणों का निराकरण राजीनामा के आधार पर किया जाना चाहिये। नेशनल लोक अदालत का आयोजन तालुका गरियाबंद, देवभोग, राजिम और तिल्दा में भी हो रहा है। अतः पक्षकारों से भी आग्रह है कि वे दिनांक 13 जुलाई 2024 को आयोजित नेशनल लोक अदालत का अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाने का कष्ट कर।