प्रमोद मिश्रा
रायपुर 10 अक्टूबर 2024
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में चिकित्सा के क्षेत्र में जनहित का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए, स्वास्थ्य विभाग में जनसुविधाओं के विस्तार के लिए नित नए कदम उठाए जा रहे हैं।
इसी कड़ी में, मुख्यमंत्री साय की पहल और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर शासकीय चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत आमजनों के लिए चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट www.cgdme.in पर नॉन प्रैक्टिसिंग एलाउंस (एन पी ए) लेने वाले चिकित्सकों एवं चिकित्सा शिक्षकों की सूची सार्वजनिक कर दी गई है।
इस सूची में जानकारी दी गई है कि उक्त चिकित्सकों द्वारा निजी प्रैक्टिस की जा रही है या नहीं। उल्लेखनीय है कि ऐसे चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षक जो निजी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उन्हें शासन द्वारा वेतन के अतिरिक्त नॉन प्रैक्टिसिंग एलाउंस (एन पी ए) दिया जाता है। एन पी ए लेने के बाद निजी प्रैक्टिस करना प्रतिबंधित और नियम विरुद्ध है।
आमजनों को यह जानकारी उपलब्ध रहे कि कौन सा चिकित्सक निजी प्रैक्टिस करने के लिए पात्र है और कौन नहीं। इसके लिए राज्य के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेज और डेंटल मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों एवं चिकित्सा शिक्षकों द्वारा एनपीए लेने अथवा न लेने की जानकारी चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी गई है।