मीडिया 24 डेस्क
भिलाई, 29 जनवरी 2025
आंध्रप्रदेश में प्रोबीर शर्मा की गिरफ्तारी के समय डॉ. पूर्णिमा शर्मा को बिना किसी कारण भिलाई लाकर 15 घंटे तक गिरफ्तार करने के मामले में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है।
भिलाई-3 थाना प्रभारी महेश ध्रुव और महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक के खिलाफ कोर्ट ने FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
न्यायिक मजिस्ट्रेट 1st क्लास अमिता जायसवाल की कोर्ट ने दुर्ग रेंज के IG को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने धारा 127BNS के तहत FIR दर्ज कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही, दोनों थाना प्रभारियों के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं।