प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 05 फ़रवरी 2025
छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा को शराब घोटाले में जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें 18 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके साथ ही ईओडब्लू कवासी लखमा की गिरफ्तारी की कार्रवाई कर सकती है।
कवासी लखमा की मंगलवार को कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन सुरक्षा बलों की कमी के कारण वे कोर्ट में पेश नहीं हो सके। उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। कोर्ट ने उन्हें 18 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है।
शराब कारोबारी अरविंद सिंह ने अपने बयान में ईडी को बताया था कि “हर महीने कवासी लखमा को शराब कार्डन से 50 लाख रुपए जाते थे।” इसके अलावा आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुण पति त्रिपाठी ने भी बयान में बताया कि 50 लाख के अलावा डेढ़ करोड़ रुपए शराब कार्डन से और दिए जाते थे। इस प्रकार, पूर्व मंत्री को हर महीने दो करोड़ रुपए मिलते थे। यह घोटाला 36 महीने तक चला है, जिससे कुल 72 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है।