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महाराष्ट्र में गौ-तस्करी पर सरकार का बड़ा फैसला: बार-बार अपराध करने वालों पर लगेगा MCOCA, होगी कड़ी सजा

मीडिया 24 डेस्क

मुंबई, 21 मार्च 2025

महाराष्ट्र सरकार ने गौ-तस्करी और गोहत्या के मामलों पर सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में घोषणा की कि राज्य में गोहत्या से जुड़े अपराधों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, और बार-बार ऐसे मामलों में पकड़े जाने वाले आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

 

मुख्यमंत्री ने यह बयान एनसीपी विधायक संग्राम जगपताप द्वारा विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में दिया। उन्होंने कहा कि गौ-तस्करी और गोहत्या को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

MCOCA के तहत होगी सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि यदि कोई आरोपी बार-बार गौ-तस्करी के मामलों में पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ MCOCA के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। यह विशेष कानून संगठित अपराध और आतंकवाद से निपटने के लिए 1999 में लागू किया गया था। इसके तहत राज्य सरकार को अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने, निगरानी रखने और कठोर दंड सुनिश्चित करने की विशेष शक्तियां मिलती हैं।

सरकार की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि गौ-हत्या से जुड़े अपराधों को जड़ से खत्म करने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे। राज्य सरकार ऐसे मामलों में शामिल लोगों को समाज के लिए खतरा बनने से रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है।

राज्य में गौ-तस्करी और गोहत्या को रोकने के लिए सरकार की इस सख्ती से अपराधों पर लगाम लगाने की उम्मीद जताई जा रही है।

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